अनिल देशमुख और मंत्री नवाब मलिक की याचिका पर बांबे हाईकोर्ट में 15 जून को सुनवाई
मुंबई, 14 जून । महाराष्ट्र विधानपरिषद चुनाव में मतदान की अनुमति के लिए दाखिल पूर्व मंत्री अनिल देशमुख और मंत्री नवाब मलिक की याचिका पर बांबे हाईकोर्ट में 15 जून को सुनवाई होगी।
मुंबई, 14 जून महाराष्ट्र विधानपरिषद चुनाव में मतदान की अनुमति के लिए दाखिल पूर्व मंत्री अनिल
देशमुख और मंत्री नवाब मलिक की याचिका पर बांबे हाईकोर्ट में 15 जून को सुनवाई होगी।
नवाब मलिक और
अनिल देशमुख ने मंगलवार को 20 जून को होने वाले चुनाव में मतदान देने की अनुमति दिए
जाने संबंधी याचिका
दाखिल की है।
अनिल देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह तथा नवाब मलिक के वकील तारीक सैयद व कुशल मोरे ने आज हाईकोर्ट में
याचिका दाखिल कर 20 जून को होने वाले विधानपरिषद चुनाव में मतदान करने की अनुमति मांगी है।
याचिका में
कहा गया है कि आवेदकों को 10 जून को हुए राज्यसभा चुनाव में मतदान की अनुमति नहीं दी गई थी
जिससे
उनके संवैधानिक अधिकार आहत हुए हैं।
हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए 15 जून की तिथि निर्धारित
की है।
राज्यसभा चुनाव में मतदान की अनुमति के लिए अनिल देशमुख तथा नवाब मलिक ने मुंबई की विशेष कोर्ट में
अनुमति मांगी थी, जिसे विशेष कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था।
इसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट में विशेष कोर्ट के फैसले
को चुनौती दी लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका ख़ारिज कर दी थी।
इसके बाद अनिल देशमुख तथा नवाब मलिक ने
फिर से विधान परिषद चुनाव के हाईकोर्ट में अनुमति मांगी है।
अनिल देशमुख तथा नवाब मलिक दोनों मनी
लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए हैं
और दोनों को इस समय मुंबई के आर्थर रोड जेल में न्यायिक कस्टडी में
रखा गया है।