कोरोना काल में सामान्य नागरिकों पर प्रोटोकाल उल्लंघन के लगे केस वापस लेगी प्रदेश की योगी सरकार
कोरोना काल में सामान्य नागरिकों पर प्रोटोकाल उल्लंघन के लगे केस वापस लेगी प्रदेश की योगी सरकार
विश्वव्यापी कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने देशभर में लाकडाउन लागू किया था।
लाकडाउन के दौरान प्रोटोकाल का सख्ती से पालन कराने के लिए कड़ी बंदिशें लगाई गईं थीं। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर कानूनी शिकंजा भी कसा गया था।
अब लाकडाउन उल्लंघन से जुड़े मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े मामले वापस लेगी। इसमें सिर्फ सामान्य नागरिकों को ही राहत दी गई है।
लाकडाउन के दैरान महामारी एक्ट लागू था। लाकडाउन के प्रोटोकाल के उल्लंघन से जुड़े मामलों में पुलिस ने धारा 188 के तहत मामले दर्ज किए थे।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में प्रदेश भर के व्यापारियों के खिलाफ लाकडाउन के दौरान दर्ज हुए मुकदमें वापस लिए जाने के निर्देश जारी किए थे। अब सभी सामान्य नागरिकों को भी राहत देने का फैसला किया गया है।