दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को सात वर्ष का कारावास
प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश), 24 नवंबर प्रतापगढ़ की अपर जिला एवं सत्र अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में पति को दोषी मानते हुए उसे सात साल कैद की सजा सुनायी है।
प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश), 24 नवंबर । प्रतापगढ़ की अपर जिला एवं सत्र अदालत ने दहेज
हत्या के एक मामले में पति को दोषी मानते हुए उसे सात साल कैद की सजा सुनायी है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक उदयपुर क्षेत्र में 16 अप्रैल 2021 को रूबी सिंह नामक एक विवाहिता
की दहेज को लेकर उसके ससुराल के लोगों ने हत्या कर दी थी और रूबी के परिजन को फोनकर
बताया था कि उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। इस मामले में रूबी के पति अतुल सिंह,
सास गुड़िया और ससुर रवीन्द्र सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुंदन किशोर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को अतुल सिंह
को सात साल की कैद और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।