बस्ती मे दहेज हत्या के मामले मे पति और सास को 10 वर्ष की सजा
बस्ती, 08 फरवरी उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले की एक अदालत ने दहेज के लिये विवाहिता की हत्या किये जाने के मामले में बुधवार को पति और सास को 10-10 साल की कारावास की सजा
बस्ती, 08 फरवरी उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले की एक अदालत ने दहेज के लिये विवाहिता
की हत्या किये जाने के मामले में बुधवार को पति और सास को 10-10 साल की कारावास की सजा
सुनायी गयी है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि सिद्वार्थनगर जिले मे इटवा थाना क्षेत्र के इदौलिया ग्राम निवासी मथुरा
सिंह की पुत्री का विवाह बस्ती जिले के नगर थाना क्षेत्र मे रजली ग्राम निवासी मनोज सिंह से हुआ
था। पिता के अनुसार दहेज के लिये उनकी पुत्री के साथ मारपीट की जाती थी और इसी क्रम में जला
कर उसकी हत्या कर दी गयी।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर महेन्द्र सिंह (पति), ऊषा सिंह (सास) के विरूद्व धारा 498,304 तथा
दहेज उत्पीड़न एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
मुकदमे की पैरवी ‘ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत
की जा रही थी
जिसमें अदालत ने दो आरोपियों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और प्रत्येक को छह
हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है।