शिक्षक भर्ती घोटाला: उच्च न्यायालय ने मंत्री को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया
कोलकाता, 12 अप्रैल । कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में मंगलवार
कोलकाता, 12 अप्रैल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को राज्य के
सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में मंगलवार
शाम साढ़े पांच बजे तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश होने का आदेश दिया।
चटर्जी कथित नियुक्तियों के समय राज्य के शिक्षा मंत्री थे। उन्हें यहां निजाम पैलेस में सीबीआई के कार्यालय में
पेश होने का निर्देश दिया गया था। चटर्जी वर्तमान में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली कैबिनेट के उद्योग, वाणिज्य
और संसदीय मामलों के मंत्री हैं।
न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने मंत्री को सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में
कथित अनियमितताओं के संबंध में पूछताछ के लिए मंगलवार शाम साढ़े पांच बजे तक सीबीआई के समक्ष पेश
होने का आदेश दिया। चटर्जी के वकील ने कहा कि यह आदेश पद के इच्छुक अब्दुल गनी अंसारी की याचिका पर
आया है।