जमीनी विवाद में पुत्र की हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास

अलीराजपुर, जिले के ग्राम धनपुर में खून के रिश्ते को ताक पर रखकर किए गए एक जघन्य हत्याकांड के आरोपित को न्यायालय द्वारा आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई

जमीनी विवाद में पुत्र की हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास

अलीराजपुर,  जिले के ग्राम धनपुर में खून के रिश्ते को ताक पर रखकर किए
गए एक जघन्य हत्याकांड के आरोपित को न्यायालय द्वारा आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई


 जमीन विवाद के कारण एक पिता द्वारा अपने ही पुत्र की हत्या के इस मामले की शिकायत
मृतक की पत्नी द्वारा पुलिस थाने जाकर की गई थी।


न्यायालयीन फैसले के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बुधवार को
बताया कि थाना अलीराजपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धनपुर निवासी महिला देवली पत्नी सुरपाल ने 29 मार्च


2022 की शाम को पुलिस थाने आकर सूचना दी कि जमीन में हिस्सा मांगने के मामले को लेकर
गांव में पंचायत बैठाई गई थी,

जिस पर पंचों द्वारा मृतक सुरपाल को जमीन देने की बात कही गई
थी, किन्तु पंचायत के उक्त निर्णय के बाद मृतक का पिता बालु अपने पुत्र से रंजिश रखे हुये था


ओर घटना के दिन जब मृतक अपने हिस्से के खेत में लगे ताड को छेदनें गया था, तभी आरोपी
बालु ने सुरपाल को जान से मारने की नियत से तीर मार कर सुरपाल की हत्या कर दी थी।


फरियादिया देवली की उक्त घटना के संबंध में दी गई सूचना पर थाना अलीराजपुर में अपराध क्रमांक
153/2022, एवं भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 के अंतर्गत प्रकरण को पंजीबद्ध कर अनुसंधान


में लिया गया। अलीराजपुर पुलिस द्वारा घटना को संवेदनशीलता एवं गंभीरता से लेते हुये घटना के
आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, पश्चात जमीन संबंधी उक्त संवेदनशील घटना का


अनुसंधान कोतवाली पुलिस द्वारा बहुत ही गंभीरता से किया गया, ओर सपूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर
माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।


न्यायालय में विचारण में चल रहे, ऐसे प्रकरणों को चिन्हीत कर उनकी पृथक से समीक्षा की गई थी,
एवं घटना के आरोपी की सजा सुनिश्चित कराये जाने हेतु न्यायालय द्वारा प्रकरण पर विचार किए


जाने के दौरान राजपत्रित अधिकारी को लगातार प्रकरण के पर्यवेक्षण हेतु निर्देशित किया गया था,
साथ ही प्रकरण मे माननीय न्यायालय में लगातार पेरवी हुई, परिणामस्वरूप माननीय सत्र न्यायालय


अलीराजपुर द्वारा आरोपी बालु पुत्र चैना 51 साल, निवासी ग्राम धनपुर को आजीवन कारावास एवं
पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया।

उक्त प्रकरण
का अनुसंधान तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक शिवराम तरोले द्वारा किया गया था।