महाराष्ट्र में सड़क हादसे में जान गंवाने व्यक्ति के परिजन को 29 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
पालघर (महाराष्ट्र), 30 जनवरी महाराष्ट्र के पालघर जिले में मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2015 में कार दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति की मां और बेटे को 29.12 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
पालघर (महाराष्ट्र), 30 जनवरी (। महाराष्ट्र के पालघर जिले में मोटर वाहन दुर्घटना दावा
न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2015 में कार दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति की मां और बेटे
को 29.12 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पत्नी को कोई मुआवजा नहीं दिया
जाएगा क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त वाहन उसके नाम पर पंजीकृत था।
एमएसीटी के सदस्य डॉ. सुधीर एम देशपांडे ने 17 जनवरी को पारित आदेश में कार की मालिक
(जान गंवाने वाले व्यक्ति की पत्नी), चालक और बीमाकर्ता को संयुक्त रूप से और अलग-अलग दावा
दाखिल करने की तिथि से सालाना छह
प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया है।
आदेश की प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई।
न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि दुर्घटना जिस कार से हुई वह जान गंवाने वाले
व्यक्ति की पत्नी के नाम पर पंजीकृत है
, इसलिए वह मुआवजे की हकदार नहीं है। याचिकाकर्ताओं
(जान गंवाने वाले व्यक्ति की मां और बेटे) ने एमएसीटी को सूचित किया कि 20 अगस्त 2015 को
पालघर 50 वर्षीय व्यक्ति जब कार से जा रहे थे, तब पड़ोसी ठाणे के भायंदर इलाके में कार का
टायर फट गया। गाड़ी पलट गई और वह घायल हो गए। इलाज के दौरान 25 सितंबर 2015 को
अस्पताल में उनकी मौत हो गई।
न्यायाधिकरण ने बीमाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया। जान गंवाने वाले व्यक्ति की
पत्नी (वाहन की मालिक), उसका चालक और बीमाकर्ता इस याचिका का विरोध कर रहे थे।