महिलाओं को कार्यस्थल पर आत्मसम्मान से नौकरी करने का अधिकार

गुरुग्राम, 29 जुलाई (महिलाओं को कार्यस्थल पर आत्मसम्मान से नौकरी करने का अधिकार मिले, इस विषय पर लघु सचिवालय सभागार में बृहस्पतिवार को एक दिवसीय कार्यशाला हुई।

महिलाओं को कार्यस्थल पर आत्मसम्मान से नौकरी करने का अधिकार

गुरुग्राम, 29 जुलाई । महिलाओं को कार्यस्थल पर आत्मसम्मान से नौकरी करने का अधिकार मिले, इस
विषय पर लघु सचिवालय सभागार में बृहस्पतिवार को एक दिवसीय कार्यशाला हुई। इसकी अध्यक्षता गुरुग्राम की


एसडीएम अंकिता चौधरी ने की। उन्होंने कहा कि कि यौन उत्पीड़न निरोधक अधिनियम-2013 महिलाओं को
कार्यस्थल पर आत्मसम्मान के साथ नौकरी करने के अधिकार देता है। ऐसे में आवश्यक है कि सभी संस्थान इस


अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपने यहां आंतरिक समिति (आइसी) गठित करना सुनिश्चित
करें। इसके अलावा 10 या अधिक संख्या वाले कर्मचारियों से संबंधित संस्थान इसकी वार्षिक रिपोर्ट अतिरिक्त


उपायुक्त कार्यालय विकास सदन या ई मेल आइडी पर भिजवाना सुनिश्चित करें। कार्यशाला में बादशाहपुर के
एसडीएम सतीश यादव, महिला तथा बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी सुनैना, सीडीपीओ नेहा दहिया,


पशुपालन विभाग की उप निदेशक डा. पुनीता गहलावत, जिला खेल तथा युवा कार्यक्रम अधिकारी संधु बाला सहित
अन्य अधिकारी उपस्थित रहीं।