डीडीए पार्क में रामलीला और दशहरा उत्सव के लिए मिली अनुमति
नई दिल्ली, 23 सितंबर (। उच्च न्यायालय ने दो रामलीला समिति को डीडीए के कीर्ति नगर और त्रिनगर स्थित पार्कों में रामलीला मंचन और दशहरा समारोह आयोजित करने की अनुमति दी है।
नई दिल्ली, 23 सितंबर )। उच्च न्यायालय ने दो रामलीला समिति को डीडीए के कीर्ति
नगर और त्रिनगर स्थित पार्कों में रामलीला मंचन और दशहरा समारोह आयोजित करने की अनुमति
दी है। न्यायालय ने दोनों समितियों की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। न्यायालय
में याचिका दाखिल कर समितियों ने डीडीए को पार्क में दशहरा और रामलीला मंचन की अनुमति देने
का आदेश देने की मांग की थी।
जस्टिस सचिन दत्ता ने केशव रामलीला समिति को 24 सितंबर से 5 अक्टूबर 2022 तक त्रिनगर के
महर्षि दयानंद पार्क (नेपाल वाला पार्क) में रामलीला और दशहरा उत्सव आयोजित करने की अनुमति
दी। इसी तरह न्यायालय ने आस्था रामलीला समिति को 24 सितंबर से 5 अक्टूबर 2022 तक
सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर में हेडगेवार पार्क (टंकी वाला पार्क) में दशहरा और रामलील मंचन की
अनुमति दी है। हालांकि न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि दोनों समितियों को डीडीए व अन्य
निकायों द्वारा लागू किए गए सभी शर्तों/नियमों का पालन करना होगा।
न्यायालय ने कहा कि दोनों समिति एनजीटी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस, नगर निगम और
अन्य संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा मानदंडों और अन्य मानदंडों का भी ईमानदारी से
पालन करेंगी। समितियों की ओर से अधिवक्ता गगन गांधी ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता
सोसायटी पंजीकृत हैं और लंबे समय तक रामलीला और दशहरा समारोह आयोजित करते आ रहे हैं।
न्यायालय को बताया गया कि पहले डीडीए इन पार्कों में रामलीला और दशहरा समारोह आयोजित
करने की अनुमति देता रहा है। लेकिन इस बार अनुमिति देने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ
डीडीए ने न्यायालय को बताया था कि राजधानी में सार्वजनिक पार्कों को शादी/व्यावसायिक उद्देश्यों
के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।