अदालत का आप नेताओं को श्याम जाजू और उनके बेटे के खिलाफ अपमानजनक सामग्री सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश
नई दिल्ली, 24 फरवरी ( दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह समेत अन्य आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को निर्देश दिया
नई दिल्ली, 24 फरवरी ( दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सौरभ भारद्वाज और
संजय सिंह समेत अन्य आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को निर्देश दिया कि वे भाजपा के पूर्व
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और उनके बेटे संदेश जाजू के खिलाफ कथित अपमानजनक सामग्री
सोशल मीडिया मंच से हटाएं।
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने एक अंतरिम आदेश में आप नेताओं को भविष्य में श्याम जाजू और
उनके बेटे के खिलाफ बयान देने से परहेज करने को भी कहा। उच्च न्यायालय ने भारद्वाज और
सिंह के अलावा अन्य आप नेताओं दुर्गेश पाठक और दिलीप कुमार पांडेय के खिलाफ भी निर्देश जारी
किया। उच्च न्यायालय श्याम जाजू और उनके बेटे संदेश द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर
रहा था, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने किया।
इस मामले में आप नेताओं द्वारा दिए गए बयानों पर स्थायी और अनिवार्य रूप से रोक लगाने और
क्षतिपूर्ति की मांग की गई थी। दर्ज मामले के मुताबिक आप नेताओं ने 22 जनवरी को एक के बाद
एक कई प्रेसवार्ता में वादी के खिलाफ झूठे, बेबुनियाद और अपमानजनक बयान दिये। अधिवक्ता
सम्पिका बिस्वाल के जरिये दायर मुकदमे में विभिन्न सोशल मीडिया मंच और मीडिया हाउसों को भी
पक्षकार बनाया गया है।