नवरात्र में गाजीपुर स्लॉटर हाउस बंद करने के आदेश
नई दिल्ली, 05 अप्रैल । पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने नवरात्र के दौरान मांस की बिक्री पर रोक लगाने के मकसद से गाजीपुर स्लॉटर हाउस को आठ अप्रैल से दस अप्रैल तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं।
नई दिल्ली, 05 अप्रैल। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने नवरात्र के दौरान
मांस की बिक्री पर रोक लगाने के मकसद से गाजीपुर स्लॉटर हाउस को आठ अप्रैल से दस अप्रैल तक बंद करने के
आदेश जारी किए हैं।
साथ ही उन्होंने लाइसेंसशुदा दुकानों में नियमों को ताक पर रखते हुए मीट बेचने की
शिकायत पर संबंधित का चालान करने के साथ जुर्माना लगाने के लिए अधिकारियों को कहा है।
महापौर ने कहा
कि नवरात्र में आठ अप्रैल से लेकर दस अप्रैल तक तीन दिनों के लिए स्लॉटर हाउस को बंद करने के आदेश जारी
किए गए हैं।
अधिकारियों को आदेश दिया गया है
कि इस दौरान पूर्वी निगम क्षेत्र में कहीं भी मीट की अवैध दुकान
न खुले और न ही दुकान पर मीट की ब्रिकी हो।
साथ ही उन्होंने सभी वार्डों में मीट की दुकानों पर नियमों का
उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है।