नाबालिग से दुष्कर्म मामले में युवक को 20 साल कैद की सजा
फतेहाबाद, 11 मार्च नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपित युवक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई
फतेहाबाद, 11 मार्च नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपित युवक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र
न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई
है। इसके साथ ही दोषी के साढ़े पांच हजार रुपये जुर्माने बी देना पड़ेगा।
जिले के रतिया क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता के पिता ने 09 जून, 2020 को महिला पुलिस थाना फतेहाबाद में
शिकायत देकर आरोप लगाया था कि 08 जून 2020 को उसकी नाबालिग लड़की को कारवीर सिंह अपने साथ
बहलाकर ले गया व उसके साथ कोई गलत काम कर सकता है।
आरोपित ने प्रार्थी को फोन पर धमकी दी है कि
यदि उसने उसके विरुद्ध शिकायत की तो वह सारे परिवार को जान से मार देगा। उसकी लड़की मेरे कब्जे में है।
इस पर पुलिस ने कारवीर सिंह के खिलाफ पोक्सो एक्ट व जान से मारने की धमकी देने सहित अनेक धाराओं के
तहत मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने 21 जून 2020 को नाबालिग लड़की को आरोपित के कब्जे
से मुक्त कराने के साथ ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने पीड़िता के सीआरपीसी की धारा 164 के
तहत इलाका मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाए। पुलिस पूछताछ में आरोपित कारवीर सिंह ने बताया कि वह
पीड़िताता के पिता के साथ मेहनत मजदूरी का काम करता है।
इसी वजह से उसका पीडि़ता के घर आना जाना था।
वह पीड़िता को चाहने लगा और एक दिन पीड़िता को घर में अकेली पाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके
बाद जब भी मौका मिलता वह उसके साथ जबरन दुष्कर्म करता।
आरोपित 08 जून को लड़की को पहले सिरसा जिले के गांव में ले गया। फिर पंजाब के खनौरी में ले गया और वहां
पर भी उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।
अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित को पोक्सो एक्ट
व जान से मारने की धमकी का दोषी मानते हुए 20 साल की कैद व पांच हजार, 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई
है।