पुलिसकर्मी अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे तो चुकाना होगा दोगुना चालान

नई दिल्ली, 11 मार्च (वेब वार्ता)। राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना अब पुलिसकर्मियों को भी महंगा पड़े सकता है।

पुलिसकर्मी अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे तो चुकाना होगा दोगुना चालान

नई दिल्ली, 11 मार्च  राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना अब पुलिसकर्मियों को भी
महंगा पड़े सकता है।

उन्हें सामन्य नागरिकों के मुकाबले दोगुना चालान राशि भरनी होगी। इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस
के अतिरिक्त आयुक्त अजय कृष्ण शर्मा ने निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए हैं कि
वह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों का चालान जरूर करें।

पुलिस सूत्रों के अनुसार ऐसी काफी
शिकायतें ट्रैफिक विभाग को मिल रही थी जिनमें बताया गया कि पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे
हैं। खासतौर से बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग में वह देखे जाते हैं।

सोशल मीडिया पर भी ऐसे पुलिसकर्मियों की
तस्वीर सांझा कर उनके खिलाफ भी एक्शन की मांग हो रही थी। इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त ने
आर्डर जारी किया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस के सभी जवानों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने को कहा है।


अतिरिक्त आयुक्त द्वारा निकाले गए आर्डर में कहा गया है कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले सभी
पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए।

उन्होंने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि अगर वर्दी में भी
कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर वह सरकारी गाड़ी में ट्रैफिक
नियमों का उल्लंघन करें तो भी उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।

अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि केंद्र
सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए बदलाव में पुलिसकर्मियों पर नियमों का उल्लंघन करने पर दोगुने
चालान का प्रावधान किया गया है,

लेकिन इसके बावजूद कई पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे
पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया जाना बेहद आवश्यक है ताकि ट्रैफिक नियमों का पालन पूरी तरीके से हो
सके। अतिरिक्त आयुक्त ने इसे लेकर सभी एसीपी और इंस्पेक्टर को निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने कहा है कि कुछ
पुलिसकर्मी सरकारी गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों के चालान किये जायें। उन्होंने
एसीपी और इंस्पेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वह सभी पुलिसकर्मियों को इसके बारे में जानकारी दें और उन्हें बताएं
कि वह ऐसे पुलिसकर्मियों का दोगुनी रकम का चालान करें।