न्यायालय ने पत्रकार यासीन सोनी को दोषमुक्त करार दिया
नगीना के मोहल्ला लाल सराय निवासी मोइनुद्दीन उर्फ गुड्डू मिस्त्री ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नगीना की अदालत में मोहल्ला काज़ी सराय निवासी मोहम्मद यासीन उर्फ सोनी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 500 के तहत एक परिवाद योजित किया था।
नगीना : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नगीना ने मानहानि के एक मामले में पत्रकार यासीन सोनी को दोषमुक्त करार दिया है।
नगीना के मोहल्ला लाल सराय निवासी मोइनुद्दीन उर्फ गुड्डू मिस्त्री ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नगीना की अदालत में मोहल्ला काज़ी सराय निवासी मोहम्मद यासीन उर्फ सोनी के विरुद्ध आईपीसी की धारा
500 के तहत एक परिवाद योजित किया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि मोहम्मद यासीन उर्फ सोनी ने समाचार पत्र शाह टाइम्स में एक छात्रा के अपहरण का समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें चार अन्य
लोगों के साथ गुड्डू मिस्त्री का नाम भी छात्रा के अपहरण के आरोपियों में प्रकाशित हुआ था।समाचार में यह भी लिखा था
कि गुड्डू मिस्त्री की नहटोर बस अड्डे पर मोटरसाइकिल की दुकान है। गुड्डू मिस्त्री ने परिवाद में यह भी कहा गया था कि अपहरण के इस मामले में उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी।परिवादी
का कहना था कि दिनांक 01/05/13 को उसके आस पड़ोस के लोगों ने अखबार में छपी इस खबर को पढ़वाया था।
अखबार में इस समाचार के प्रकाशित होने के बाद उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट आई और लोगों ने आना जाना बंद कर दिया।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नगीना ने परिवाद में प्रस्तुत तथ्यों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस को सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नगीना आमोद कंठ ने
निष्कर्ष निकाला कि परिवादी अपने परिवाद में यासीन सोनी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने मेअसफ़ल रहा है अभियुक्त यासीन सोनी को धारा 500 आई.पी.सी. से दोषमुक्त कर दिया। यासीन सोनी
की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता तुफैल अहमद व मोहम्मद काशिफ ने सही दलीलों के साथ पैरवी की।