प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर पांच लाख का जुर्माना

प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने पर निर्माण एजेंसी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर पांच लाख का जुर्माना

नई दिल्ली, 01 नवंबर । प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने पर निर्माण एजेंसी पर पांच
लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि निरीक्षण
के दौरान एलएंडटी कंपनी द्वारा किए जा रहे

भाजपा के निर्माणाधीन कार्यस्थल पर भारी
अनियमितताएं पाई गई हैं।


दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे धूल रोधी अभियान के तहत पर्यावरण मंत्री ने
मंगलवार को अलग-अलग निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान आईटीओ के पास


यूआईडीएआई के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया। यहां निर्माण कार्य बंद था। इस बात का
नोटिस भी लगा था।

एक दूसरी साइट पर किसी दूसरे विभाग का निर्माण कार्य चल रहा था। इसके
लिए भी नोटिस देने की बात कही जा रही है।

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि भाजपा कार्यालय पर चल
रहे निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान पाया गया

कि यहां पत्थर की कटाई का काम किया जा रहा
था।

इस पर काम को तुरंत बंद कराने के साथ ही पांच लाख रुपये का जुर्माना भी निर्माण कराने
वाली कंपनी पर लगाया गया है।