ठाणे : टूर ऑपरेटर को खराब सेवाएं प्रदान करने के लिए 80 हज़ार रुपये मुआवजा देने का आदेश
ठाणे, 04 अगस्त । ठाणे जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक टूर ऑपरेटर को खराब सेवाएं मुहैया कराने के एवज में शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर 80,000 रुपये से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया।
ठाणे, 04 अगस्त । ठाणे जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक टूर ऑपरेटर को खराब सेवाएं
मुहैया कराने के एवज में शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर 80,000 रुपये से अधिक का भुगतान करने का
आदेश दिया।
आयोग के अध्यक्ष वीसी प्रेमचंदानी और सदस्य पूनम महर्षि ने मुंबई के मुलुंड में स्थित एक टूर ऑपरेटर को
शिकायतकर्ता रूपाली सतपुते को मानसिक पीड़ा के लिए 30 हज़ार रुपये, लागत के रूप में 10 हजार रुपये, साथ ही
वापसी की उड़ान टिकट किराए के तौर पर 36,883 रुपये का भुगतान करने का आदेश 14 जुलाई को पारित किया
था।
बुधवार को उपलब्ध कराई गई इसकी एक प्रति के अनुसार आयोग ने शिकायतकर्ता के विचार को बरकरार रखा,
जिसमें कहा गया था
कि ऑपरेटर द्वारा 31 मई से छह जून, 2018 के बीच प्रदान किया गया टूर पैकेज कम था।
शिकायतकर्ता का आरोप था कि टूर कंपनी की ओर से होटल के संदर्भ में जिन सुविधाओं का वादा किया था उसमें
भी कमी थी।